रायपुर। नया रायपुर में आबकारी आयुक्त आर. संगीता की अध्यक्षता में प्रदेशभर के होटल, बार और पब संचालकों की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य बार संचालन में नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई और लाइसेंस शर्तों पर गंभीर चर्चा करना था। बैठक में छत्तीसगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों समेत 55 से अधिक बार और होटल संचालक शामिल हुए।
आयुक्त आर. संगीता ने स्पष्ट निर्देश दिए कि रात 12 बजे के बाद किसी भी बार का संचालन पाया गया तो उसे तुरंत सील किया जाएगा। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने वाले बारों के लिए चार चरणों में कार्रवाई होगी:
पहली बार उल्लंघन पर 3 दिन के लिए लाइसेंस निलंबित।
- दूसरी बार 5 दिन के लिए निलंबन।
- तीसरी बार 7 दिन के लिए निलंबन।
- चौथी बार उल्लंघन पर लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द।
आयुक्त ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले क्षेत्रीय अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें नोटिस जारी कर आवश्यक कदम उठाने होंगे।
पिछले 15 दिनों में आबकारी विभाग ने 10 बारों का निरीक्षण किया, जिनमें से 7 बारों के लाइसेंस निलंबित किए गए। राजधानी रायपुर में देर रात तक संचालित हो रहे बारों पर जिला प्रशासन ने भी सख्त कार्रवाई की है। बैठक में ड्रग्स सेवन, CCTV निगरानी और 21 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को बार में प्रवेश से रोकने जैसे मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई।
छत्तीसगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष तरंजीत होरा ने बताया कि सभी संचालकों ने रात 12 बजे तक संचालन के नियमों पर सहमति जताई है। आबकारी विभाग राज्यभर में अवैध शराब रोकने और नियम पालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अभियान चला रहा है। आयुक्त ने कहा कि अब विभाग जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा और किसी भी उल्लंघन की सूचना तुरंत पुलिस या आबकारी विभाग को दी जाएगी।