सिंगापुर। सिंगापुर की अदालत ने दो भारतीय युवकों अरोकियासामी डैसन (23) और राजेंद्रन मयिलारासन (27) को लूट और हमले के गंभीर आरोप में 5 साल 1 महीने की जेल और 12 कोड़े की सजा सुनाई है। दोनों युवक भारत से छुट्टियां मनाने सिंगापुर गए थे और वहां उन्होंने दो महिलाओं को निशाना बनाकर लूट की योजना बनाई।
जानकारी के अनुसार, 24 सितंबर को “लिटिल इंडिया” इलाके में दोनों आरोपी एक व्यक्ति से मिले, जिसने उन्हें सेक्स सर्विसेज के लिए महिलाओं से मिलवाया। पैसों की जरूरत का बहाना बनाकर उन्होंने महिलाओं को होटल बुलाकर उनसे लूटपाट करने का फैसला किया।
पहली महिला को जालान बेसर होटल में बुलाकर आरोपियों ने बांधकर पीटा और करीब 2000 डॉलर, ज्वेलरी, पासपोर्ट और बैंक कार्ड लूट लिए। इसके बाद उन्होंने दूसरी महिला को डेस्कर रोड होटल में बुलाया और उससे 800 डॉलर नकद, दो मोबाइल और पासपोर्ट लेकर फरार हो गए।
पीड़ितों ने अगले दिन घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार किया। अदालत में आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया और दया की अपील की, लेकिन अदालत ने इसे अपराध के लिए उचित ठहराया नहीं।
सिंगापुर कानून के तहत जानबूझकर चोट पहुंचाकर लूट करना गंभीर अपराध माना जाता है, जिसमें 5 से 20 साल की जेल और कम से कम 12 कोड़े का प्रावधान है। अरोकियासामी ने अदालत में अपने पिता के निधन और परिवार की आर्थिक कठिनाइयों का हवाला दिया, लेकिन अदालत ने इसे अपराध का औचित्य नहीं माना।
इस मामले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सिंगापुर में विदेशी पर्यटकों के लिए कानून सख्त है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि सभी पर्यटक नियमों का पालन करें, अन्यथा उन्हें कठोर दंड का सामना करना होगा।