पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे की रिमांड 29 अक्टूबर तक बढ़ी, जेल में बिताएंगे दिवाली

रायपुर। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की ज्यूडिशियल रिमांड को 29 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दिया है। चैतन्य इस मामले में 18 जुलाई 2025 से जेल में बंद हैं और इस साल उनकी दिवाली भी जेल में ही बीतेगी।

सूत्रों के मुताबिक, EOW ने पहले 13 अक्टूबर को चार्जशीट पेश करने का समय मांगा था, लेकिन वह समय पर चार्जशीट पेश नहीं कर पाई। इसके बाद कोर्ट ने इसे 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया, लेकिन अब तक चार्जशीट पेश नहीं हो पाई है। चैतन्य को कोर्ट के आदेश पर 24 सितंबर को रिमांड पर लिया गया था। अधिकारियों का दावा है कि पूछताछ के दौरान उनसे कई अहम जानकारियां मिली हैं।

आगामी दिनों में शराब घोटाले की जांच का दायरा और विस्तारित किया जाएगा, जिससे मामले में शामिल अन्य लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है।

चैतन्य बघेल के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि बाकी आरोपियों की रिमांड आज समाप्त हो रही थी, लेकिन उसे दो दिन के लिए बढ़ा दिया गया। चूंकि सभी आरोपियों का केस एक साथ चल रहा है, इसलिए चैतन्य की रिमांड 29 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है।

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