आवारा कुत्तों की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, राज्यों से मांगा जवाब

नई दिल्ली : आवारा कुत्तों से जुड़े बढ़ते घटनाक्रमों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। अदालत ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तीन नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे देश की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभावित हो रही है, बावजूद इसके कई राज्यों ने अब तक अपना अनुपालन हलफनामा दाखिल नहीं किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को इस संबंध में आदेश जारी किया था, जिसके तहत सभी राज्यों को हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा गया था। लेकिन अब तक केवल पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने ही अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की है।

 अदालत ने इस लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि तीन महीने बीत जाने के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया गया है, इसलिए अब मुख्य सचिवों को खुद पेश होकर जवाब देना होगा।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला केवल कानून पालन का नहीं, बल्कि नागरिक सुरक्षा और जनहित से जुड़ा है, इसलिए राज्य सरकारों की जवाबदेही तय की जाएगी।

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