
दुर्ग : दुर्ग के न्यायाधीश रवि कुमार मोहबीया ने प्रार्थी र्निमल राजकुमार उम्र 72 वर्ष के परिवादी पर सीधे धोखाघड़ी का अपराध दर्ज कर लिया है । परिवादी का सगा बड़ा भाई कमल राजकुमार रविशंकर शुक्ला मार्केट पवार हाउस भिलाई की दुकान को अपने पिता व छोटे भाई को धोखे में रखकर दुकान को बेच दिया था एवं पिता की मृत्यु के पश्चात परिवादी जिस मकान में निवासरत था|
उसे भी बेचने का प्रयास किया तब स्थानीय निवासीओ के हस्तक्षेप से पिता की सम्पत्ति पर दोनों भाइयों का हक होने के बाद भी बड़े भाई ने पिता के पैसों से खरीदी की सम्पति को परिवादी छोटे भाई को वर्ष 1998 व 1999 मे सम्पूर्ण रकम प्राप्त कर लिया किन्तु रजिस्ट्री के लिए वर्ष 2025 तक टाल मटोल करता रहा । वर्ष 1999 से वर्ष 2024 तक 25 वर्षो तक प्रार्थी विभिन्न अधिकारीओ के पास न्याय के लिए निरन्तर भटकता रहा ।
अंततः परिवादी ने न्याय के लिए जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग के पूर्व अध्यक्ष
गुलाब सिंह पटेल से सम्पर्क किया जिससे विद्धान अधिवक्ता पटेल ने 14 जून 2024 को परिवादी व अन्य साक्षियों का कथन माननीय मुख्य न्यायीक दण दन्डाधिकारी के समक्ष कराया तत्पश्चात माननीय न्यायालय ने आरोपी कमलराज के विरुद्ध धोखाधड़ी का अपराध पंजीकृत किया । जिससे परिवादी व उनके परिवार के सदस्यों को लंबे अर्से के पश्चात न्याय मिलने की उम्मीद जगी।