मानव वध के दोषी को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश से गाजीपूर ब्युरो मोहन तिवारी :-

गाजीपुर। जिला एवं सत्र न्यायालय के अपर जिला जज तृतीय अली राजा के अदालत ने बुधवार को सदोष मानव वध के मामले में चार को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनायी। जनपद के थाना शादियाबाद ग्राम हंसराजपुर में सन् 2008 में दो पटटीदारो के बीच जमीनी विवाद को लेकर आपस मे मारपीट हुई थी। अभियुक्तो ने एकराय होकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया।

जिसमें घायल श्रीराम सिंह की मौत घटना के दूसरे दिन हो गयी व दूसरा घायल लक्ष्मण अवतार सिंह दौरान इलाज मौत हो गयी। वादी शेष अवतार सिंह के तहरीर पर थाना शादियाबाद में विभिन्न आईपीसी में मुकदमा दर्ज हुआ। मामले की जानकारी देते हुए

 सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने बताया कि अपर जिला जज तृतीय के न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के उपरान्त कुल 24 गवाहो मे से 11 गवाह परिक्षित हुए। अभियुक्तो को 304 आईपीसी मे दोषी पाते हुए गुण दोष के आधार पर सभी चारो अभियुक्तो को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 14 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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