1 फरवरी से महंगी होगी सिगरेट, एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से जेब पर पड़ेगा असर

नई दिल्ली। अगर आप सिगरेट के शौकीन हैं तो आपके लिए बड़ा झटका है। केंद्र सरकार ने तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया है। नए नियम 1 फरवरी 2026 से लागू होंगे, जिसके बाद सिगरेट की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है।

सरकार ने कहा है कि अब सिगरेट की लंबाई, ब्रांड और फिल्टर के आधार पर टैक्स अलग-अलग लगेगा। यह वृद्धि 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद सिगरेट पर सबसे बड़ा टैक्स बढ़ोतरी मानी जा रही है। वर्तमान में सिगरेट पर 40% GST लगता है, लेकिन अब इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी चुकानी होगी।

नए एक्साइज ड्यूटी स्लैब (प्रति 1000 सिगरेट)

  • नॉन-फिल्टर (छोटी, 65 मिमी तक) – ₹2,050
  • नॉन-फिल्टर (बड़ी, 65–70 मिमी) – ₹3,600
  • फिल्टर सिगरेट (छोटी, 65 मिमी तक) – ₹2,100
  • फिल्टर सिगरेट (मीडियम, 65–70 मिमी) – ₹4,000
  • फिल्टर सिगरेट (लंबी/प्रीमियम, 70–75 मिमी) – ₹5,400
  • अन्य तंबाकू उत्पाद – ₹8,500 या 12.5% (जो अधिक हो)

आम उपभोक्ताओं के लिए असर

  • छोटी नॉन-फिल्टर सिगरेट – 2 रुपये महंगी
  • छोटी फिल्टर सिगरेट – 2.10 रुपये बढ़ोतरी
  • मीडियम सिगरेट – 3–4 रुपये महंगी
  • प्रीमियम/लंबी सिगरेट – 5 रुपये तक बढ़ सकती है

उदाहरण के तौर पर, 10 रुपये वाली सिगरेट अब 12 रुपये तक मिल सकती है। 15 रुपये वाली सिगरेट की कीमत 18–19 रुपये, और 20 रुपये वाली प्रीमियम सिगरेट 23–25 रुपये तक पहुंच सकती है।

सरकार का कहना है कि यह कदम तंबाकू बाजार में टैक्स चोरी रोकने और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि इसका सबसे अधिक असर प्रीमियम और फ्लेवर्ड सिगरेट पीने वालों की जेब पर पड़ेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *