CG: अब कलेक्टर उठा सकेंगे बड़ा कदम, NSA के तहत कार्रवाई की मिली मंजूरी!

रायपुर।राज्य सरकार ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सांप्रदायिक सौहार्द को सुरक्षित रखने के लिए सख्त कदम उठाया है। राज्य के गृह विभाग ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के कलेक्टरों को विशेष अधिकार प्रदान किए हैं। यह अधिकार 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेंगे।

गृह विभाग द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य में कुछ असामाजिक तत्व सक्रिय हैं या सक्रिय हो सकते हैं, जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने और लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

इस अधिसूचना के तहत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, सरगुजा, कोरबा, जशपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बलौदाबाजार, बेमेतरा, मोहला-मानपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही सहित कुल 33 जिलों के कलेक्टरों को NSA के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।

राज्य सरकार का यह कदम न केवल संभावित संकट से निपटने के लिए है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि छत्तीसगढ़ में शांति और साम्प्रदायिक सौहार्द से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

प्रशासन अब किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखते हुए, जरूरत पड़ने पर NSA जैसी कड़ी कार्रवाई कर सकेगा। सरकार ने साफ किया है कि यह कदम एहतियातन उठाया गया है, ताकि शांति और व्यवस्था में कोई व्यवधान न आए।

यह निर्णय आने वाले समय में राज्य की सुरक्षा रणनीति और प्रशासनिक सख्ती का संकेत भी माना जा रहा है।

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