1 जून से LPG और PNG नियमों में बड़ा बदलाव, दोहरे कनेक्शन पर कसेगा शिकंजा

नई दिल्ली। देश में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के तेजी से बढ़ते नेटवर्क के बीच घरेलू गैस उपभोक्ताओं को लेकर नए नियम लागू होने की तैयारी है। तेल विपणन कंपनियां (OMCs) और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां उन उपभोक्ताओं की पहचान में जुटी हैं, जिनके पास एक ही पते पर LPG और PNG दोनों कनेक्शन मौजूद हैं।

सूत्रों के अनुसार, सरकार का फोकस गैस आपूर्ति प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और घरेलू LPG सिलेंडरों के संभावित दुरुपयोग, जमाखोरी व अनधिकृत उपयोग को रोकने पर है। खासकर उन क्षेत्रों में निगरानी तेज कर दी गई है जहां PNG सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद उपभोक्ता LPG का उपयोग जारी रखे हुए हैं।

जानकारी के मुताबिक, हाल के महीनों में लाखों नए PNG कनेक्शन जोड़े गए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं द्वारा LPG कनेक्शन सरेंडर न करने का मामला सामने आया है। इसी को देखते हुए अब डिजिटल डेटाबेस के एकीकरण और डेटा वेरिफिकेशन का काम तेजी से किया जा रहा है।

नई व्यवस्था के तहत ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान आसान होगी जिनके पास दोहरे कनेक्शन हैं। कई मामलों में PNG कनेक्शन लेने के बाद तय समय सीमा में LPG कनेक्शन सरेंडर करने की सलाह भी दी जा रही है। हालांकि किसी भी कनेक्शन को बंद या रद्द करने का अंतिम निर्णय नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार ही होगा।

इसके साथ ही LPG वितरण प्रणाली में सुधार के लिए कुछ अन्य बदलावों पर भी विचार चल रहा है, जिनमें रिफिल बुकिंग के नियम, सब्सिडी सिलेंडरों की सीमा और नए कनेक्शन शुल्कों की समीक्षा जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं।

वर्तमान नियमों के अनुसार, पात्र उपभोक्ताओं को सालाना 12 LPG सिलेंडर रियायती दरों पर मिलते हैं, जबकि अतिरिक्त सिलेंडर बाजार मूल्य पर दिए जाते हैं।

सरकारी एजेंसियों ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे अपने गैस प्रदाता से संपर्क कर अपने कनेक्शन की स्थिति की जांच कर लें, ताकि आने वाले बदलावों से किसी तरह की असुविधा न हो।

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