दुर्ग : स्टेडियम परिसर में संचालित दुकानों के अनुबंधों की समीक्षा करते हुए समिति ने सुरक्षा एवं विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए दुकानदारों को अनुबंध की शर्तों के अनुसार एक माह का नोटिस जारी कर दुकानें खाली कराने का निर्णय लिया। साथ ही सुरक्षा निधि का समायोजन एवं भुगतान नियमानुसार किए जाने के निर्देश दिए गए। इस कार्य के लिए नगर निगम आयुक्त, एसडीएम दुर्ग एवं संबंधित अधिकारियों को अधिकृत किया गया है।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि डीएमएफ मद से निर्मित बैडमिंटन कोर्ट का समुचित रखरखाव, संचालन, मरम्मत और खेल गतिविधियों के विस्तार के लिए इसे जिला क्रीड़ांगन समिति को हस्तांतरित किया जाएगा। वहीं प्रस्तावित क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए आवश्यक भूमि को अतिक्रमण एवं अवरोधों से मुक्त कराने के उद्देश्य से स्टेडियम परिसर और आसपास स्थित एसएलआरएम सेंटर, उद्यान, गुमटियों तथा अन्य अस्थायी एवं स्थायी संरचनाओं को नियमानुसार हटाने की कार्यवाही की जाएगी।
जिला क्रीड़ांगन समिति के संचालन, लंबित वित्तीय मामलों एवं सुरक्षा निधियों के भुगतान पर भी बैठक में चर्चा हुई। समिति के कोषाध्यक्ष पद पर जिला कोषालय अधिकारी को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया, जिनके संयुक्त हस्ताक्षर से अध्यक्ष जिला क्रीड़ांगन समिति एवं कलेक्टर की स्वीकृति उपरांत भुगतान और वित्तीय निस्तारण की कार्यवाही की जाएगी।