नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार की एक-एक रिक्त विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही तीनों विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को की जाएगी।
निर्वाचन आयोग के अनुसार, मध्य प्रदेश की दतिया, गुजरात की मंजलपुर और बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराया जाएगा। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी, जबकि 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 16 जुलाई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे।
आयोग ने संबंधित राज्य सरकारों को मतदान वाले क्षेत्रों में सवैतनिक अवकाश और ड्राई डे से जुड़े वैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के तहत मतदान के पात्र प्रत्येक कर्मचारी को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाना अनिवार्य है। इसमें निजी प्रतिष्ठानों, व्यापारिक संस्थानों, औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारियों के साथ-साथ दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक श्रमिक भी शामिल हैं। इस दौरान किसी कर्मचारी के वेतन में कटौती नहीं की जा सकती।
आयोग ने यह भी कहा कि जो मतदाता अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर किसी औद्योगिक या व्यावसायिक संस्थान में कार्यरत हैं, लेकिन संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, उन्हें भी मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा, ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
निर्वाचन आयोग ने चेतावनी दी है कि मतदान के दिन अवकाश संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ नियमानुसार जुर्माने सहित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।