अभिषेक शर्मा के पक्ष में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, पोस्ट और लिंक हटाने को लेकर सुनाया आदेश

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को उनके पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी छवि और व्यक्तित्व का कथित रूप से दुरुपयोग करने वाली आपत्तिजनक पोस्ट, लिंक और अन्य डिजिटल सामग्री हटाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में संबंधित पक्षों को समन जारी करते हुए अगली सुनवाई 17 नवंबर को निर्धारित की है।

सुनवाई के दौरान अभिषेक शर्मा की ओर से पेश वकीलों ने अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर उन यूआरएल (URL) की सूची अदालत के समक्ष रखी, जिन पर अभी भी क्रिकेटर से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री उपलब्ध है। कानूनी टीम ने बताया कि कुछ पोस्ट हटाई जा चुकी हैं, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अब भी दो पोस्ट मौजूद हैं, जिनमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उनकी अनुमति के बिना उनकी तस्वीर और पहचान का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है।

मेटा और अमेजन की ओर से अदालत को आश्वस्त किया गया कि वे क्रिकेटर की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री को अपने-अपने प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इससे पहले हुई सुनवाई में अदालत ने याचिका के साथ उल्लंघन से जुड़े यूआरएल के स्क्रीनशॉट नहीं होने के कारण तत्काल आदेश देने से इनकार कर दिया था। अब सभी जरूरी दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद अदालत ने अंतरिम राहत देने पर सहमति जताई है।

याचिका में अभिषेक शर्मा ने विशेष रूप से एआई (Artificial Intelligence) के माध्यम से तैयार किए जा रहे भ्रामक और फर्जी कंटेंट पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि बिना अनुमति उनकी छवि का व्यावसायिक उपयोग और एआई-जनरेटेड सामग्री के जरिए उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।

गौरतलब है कि अभिषेक शर्मा इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के साथ इंग्लैंड दौरे पर टी-20 श्रृंखला खेल रहे हैं। माना जा रहा है कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख डिजिटल युग में पर्सनैलिटी राइट्स और एआई के दुरुपयोग से जुड़े मामलों में भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल साबित हो सकता है।

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