छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 38 सिविल जजों को सीनियर डिवीजन में प्रमोशन

बिलासपुर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य की न्यायिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव करते हुए 38 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को पदोन्नत कर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) नियुक्त किया है। इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, लंबे समय से जूनियर डिवीजन में सेवाएं दे रहे 38 न्यायिक अधिकारियों को उनकी पात्रता और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर सीनियर डिवीजन में पदोन्नत किया गया है। पदोन्नति के बाद ये सभी अधिकारी अब सीनियर डिवीजन के न्यायालयों में अधिक महत्वपूर्ण न्यायिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सभी अधिकारियों की पदोन्नति एक ही तारीख से प्रभावी नहीं होगी। आदेश के मुताबिक, अलग-अलग अधिकारियों के लिए मार्च और अप्रैल की निर्धारित तिथियों से पदोन्नति प्रभावी मानी जाएगी। उसी तिथि से उन्हें नए पद का वेतनमान, भत्ते और अन्य सेवा लाभ भी प्राप्त होंगे।

रजिस्ट्रार जनरल के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश के बाद न्यायिक विभाग में पदोन्नति प्रक्रिया को अमल में लाया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस फैसले से न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटारे की गति बढ़ेगी और न्यायिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

हाईकोर्ट के इस प्रशासनिक निर्णय को राज्य की न्यायिक व्यवस्था को सशक्त और सुचारु बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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