छेड़खानी में एक को 4 वर्ष व 10 हजार की सजा

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो रामअवतार प्रसाद की अदालत ने चार वर्ष की सजा बुधवार को सुनायी। मामला 24 अक्टुबर 2018 की रात एक बजे घर मे धुंस कर राजेश बिन्द छेड़खानी करते पकड़ा गया था।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता राम कुमार राय ने बताया कि घटना में शामिल अभियुक्त गिरफतार होकर जेल मे बन्द हुआ जो मा. उच्च न्यायालय से  जमानत पर था। जिसकी 29 जुलाई को अदालत ने अभियुक्त राजेश बिन्द को चार वर्ष का साधारण कारावास और दस हजार का अर्थदण्ड से दण्डित किया।   

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