1 अगस्त से स्पीड पोस्ट भेजना पड़ेगा महंगा, इंडिया पोस्ट ने जारी की नई रेट लिस्ट

नई दिल्ली अगर आप जरूरी दस्तावेज, बैंक पासबुक या रक्षाबंधन पर राखी भेजने के लिए डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय डाक विभाग 1 अगस्त 2026 से स्पीड पोस्ट की दरों और नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत स्पीड पोस्ट की कीमतें बढ़ेंगी और दस्तावेज तथा पार्सल के लिए अलग-अलग श्रेणियां तय की गई हैं।

डॉक्यूमेंट और पार्सल की अलग-अलग श्रेणियां

डाक विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना व्यावसायिक मूल्य वाली वस्तुओं को डॉक्यूमेंट श्रेणी में रखा जाएगा। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, चेकबुक, बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट और डेबिट कार्ड सहित बीमा दस्तावेज शामिल हैं।

इसके अलावा रक्षाबंधन के अवसर पर 500 ग्राम तक के गैर-व्यावसायिक राखी वाले लिफाफे, छोटे पैकेट और ग्रीटिंग कार्ड को भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा।

वहीं, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स, गिफ्ट आइटम और अन्य भारी वस्तुएं पार्सल श्रेणी में शामिल होंगी।

24 और 48 घंटे की नई एक्सप्रेस सेवा

डाक विभाग ग्राहकों की सुविधा के लिए 24 स्पीड पोस्ट और 48 स्पीड पोस्ट नाम से दो नई सेवाएं शुरू कर रहा है। 24 स्पीड पोस्ट के तहत 24 घंटे के भीतर और 48 स्पीड पोस्ट के तहत 48 घंटे के भीतर डिलीवरी का लक्ष्य रखा गया है।

फिलहाल यह सुविधा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे छह प्रमुख महानगरों में शुरू की जाएगी। इससे बैंक, वित्तीय संस्थानों और नियमित रूप से दस्तावेज भेजने वाले ग्राहकों को काफी फायदा मिलेगा।

स्पीड पोस्ट की नई दरें

50 ग्राम तक सामान्य स्पीड पोस्ट शुल्क

  • लोकल क्षेत्र के लिए: 38 रुपये प्रति आर्टिकल
  • देश के अन्य हिस्सों के लिए: 94 रुपये प्रति आर्टिकल

वजन के अनुसार शुल्क

  • 51 से 250 ग्राम तक: 118 से 154 रुपये
  • 251 से 500 ग्राम तक: 140 से 186 रुपये

48 स्पीड पोस्ट की नई दरें

रिटेल ग्राहकों के लिए 48 स्पीड पोस्ट का शुल्क 61 रुपये से 121 रुपये प्रति आर्टिकल तक होगा।

वहीं, अनुबंधित और व्यावसायिक ग्राहकों के लिए विशेष दरें निर्धारित की गई हैं—

  • 24 स्पीड पोस्ट: 38 रुपये से 100 रुपये प्रति आर्टिकल
  • 48 स्पीड पोस्ट: 48 रुपये से 72 रुपये प्रति आर्टिकल

डाक विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी शुल्कों पर जीएसटी अलग से लागू होगा। ऐसे में रक्षाबंधन पर राखी या अन्य जरूरी दस्तावेज भेजने से पहले नई रेट लिस्ट जरूर जांच लें।

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