Krishna Janmashtami : कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, शुष्क दिवस के दौरान प्रदेश की सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट बार, होटल-बार, क्लब, अहाता और शराब बेचने या परोसने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को भी बंद रखा जाएगा।
भांग की दुकानें भी रहेंगी बंद
4 सितंबर को केवल शराब की बिक्री पर ही रोक नहीं रहेगी, बल्कि भांग और भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी बंद रहेंगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, स्टार होटल या अन्य प्रतिष्ठान अथवा व्यक्ति को शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी।
यह प्रतिबंध गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टोरेंट और स्टार होटलों पर भी समान रूप से लागू रहेगा।
शराब के भंडारण पर भी रहेगी रोक
शुष्क दिवस के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण और गैर-लाइसेंसी परिसरों में शराब रखने पर भी सख्ती से रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर शराब जब्त कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अवैध शराब के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान
राज्य सरकार ने अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला आबकारी कार्यालयों के साथ-साथ संभागीय और राज्य स्तरीय उड़नदस्तों को भी सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं।
इसके लिए विशेष जांच दल गठित किए जाएंगे, जो अवैध शराब के संभावित संग्रहण स्थलों और संदिग्ध वाहनों की जांच करेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का यह फैसला कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के दौरान प्रदेश में शुष्क दिवस के प्रावधानों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने और अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लिया गया है।