बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायिक ढांचे में अब तीन नए न्यायाधीश जुड़ेंगे। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद केंद्र सरकार ने इन नियुक्तियों को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही लंबे समय से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया ने अंतिम रूप ले लिया है।
केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार संतोष शर्मा, सुषमा सावंत और सुधीर कुमार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तीनों की नियुक्ति उसी दिन से प्रभावी मानी जाएगी, जिस दिन वे अपने पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे।
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नियुक्ति पर लगी मुहर
तीनों न्यायाधीशों की नियुक्ति को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। इसके बाद केंद्रीय न्याय विभाग ने औपचारिक आदेश जारी कर नियुक्ति की घोषणा की। यह अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 217(1) के तहत जारी की गई है।
नियुक्ति आदेश पर केंद्रीय न्याय विभाग के संयुक्त सचिव जगन्नाथ श्रीनिवासन के हस्ताक्षर हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद अब तीनों न्यायाधीशों के कार्यभार संभालने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
तीनों न्यायाधीश संभालेंगे न्यायिक जिम्मेदारी
हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए संतोष शर्मा, सुषमा सावंत और सुधीर कुमार कार्यभार ग्रहण करने के बाद न्यायिक मामलों की सुनवाई और अन्य संवैधानिक जिम्मेदारियां संभालेंगे। तीन नए न्यायाधीशों के शामिल होने से हाईकोर्ट के कामकाज में न्यायिक क्षमता बढ़ने की उम्मीद है।
अनुच्छेद 217(1) में क्या है प्रावधान?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदावधि और सेवा से जुड़ी शर्तों को निर्धारित करता है। इसी प्रावधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है।
राष्ट्रपति की मंजूरी और केंद्रीय न्याय विभाग की अधिसूचना के बाद अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कार्यभार संभालने के बाद तीनों न्यायाधीश हाईकोर्ट की न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा बन जाएंगे।