बिलासपुर, 16 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ में पुलिस आरक्षक भर्ती की वेटिंग लिस्ट में शामिल 400 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी है। इसके साथ ही हाई कोर्ट का फैसला प्रभावी रहेगा और पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया 90 दिनों के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2017 में पुलिस आरक्षक (जीडी एवं अन्य) के 2259 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद 1 मार्च 2021 को वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी। इसमें शामिल अभ्यर्थियों ने नियमों के तहत रिक्त पदों पर नियुक्ति देने की मांग की थी।
नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने पर परसराम ध्रुव समेत अन्य अभ्यर्थियों ने वर्ष 2023 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 1 फरवरी 2024 को अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया था।
हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल (नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) नियम, 2007 के नियम 13(2) को आधार माना था। इसके तहत नए पद स्वीकृत होने अथवा पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, मृत्यु या अन्य कारणों से रिक्त हुए पदों पर वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति का प्रावधान माना गया।
हाई कोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की SLP खारिज कर दी। अब हाई कोर्ट का आदेश प्रभावी रहेगा और वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र 400 से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया 90 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी।