दुष्कर्म के दोषी को उम्रभर का आजीवन कारावास

गाजीपुर। जिला सत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सों रामअवतार प्रसाद की अदालत ने बुधवार को एक अभियुक्त को आजीवन कारवास व एक लाख के अर्थ दण्ड से दण्डित किया। इसकी जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामकुमार राय ने बताया कि 17 अक्टुबर 2023 पीडिता के पिता की तहरीर पर थाना गहमर में धारा 376एबी आईपीसी व 5एम/6 पाक्सों एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ।

 पिता ने तहरीर में बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री को पड़ोस भांजा कृष्णा दूबे ने जादू दिखाने के बहाने बहला फुसलाकर अपने नाना के घर ले गया जहा उसके साथ जबदस्ती दुष्कर्म किया। मौके पर ही अभियुक्त को गांव वालो ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

 अभियोजन पक्ष ने कुल 7 गवाह परीक्षित कराया। न्यायालय ने गुणदोष के आधार पर अभियुक्त कृष्णा दूबे को पूरे जीवन भर आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से  दण्डित किया। अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता के चिकित्सा एवं पूर्नवास के लिए दिया जायेगा।

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