नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कथित यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और पूर्व सचिव विनोद तोमर को नोटिस जारी किया है। दोनों के बरी किए जाने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को चार महिला पहलवानों ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी है। मामले में अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।
राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज दिग्विजय सिंह ने सोमवार को महिला पहलवानों की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह के साथ-साथ विनोद तोमर को भी नोटिस जारी किया।
2023 में सामने आया था मामला
बृजभूषण शरण सिंह और महिला पहलवानों से जुड़ा यह विवाद वर्ष 2023 में सामने आया था। कई महिला पहलवानों ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2016 से 2022 के बीच राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण शिविरों, WFI कार्यालय तथा अन्य स्थानों पर उनके साथ अनुचित व्यवहार और यौन उत्पीड़न किया गया।
महिला पहलवानों की शिकायतों के आधार पर पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद 15 जून 2023 को पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाते हुए चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में WFI के पूर्व सचिव विनोद तोमर को सह-आरोपी बनाया गया था।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने किया था बरी
मामले में ट्रायल कोर्ट ने 10 मई 2024 को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने से जुड़े आरोप तय किए थे। हालांकि, 3 अगस्त को दिल्ली की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को मामले में बरी कर दिया।
इसके बाद चार महिला पहलवानों ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी। याचिका में विनोद तोमर के बरी किए जाने के आदेश को भी चुनौती दी गई है।
सबूतों के आकलन पर उठाए सवाल
महिला पहलवानों की ओर से दायर याचिका में दावा किया गया है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसला कानून की कसौटी पर टिकाऊ नहीं है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सबूतों का गलत और चुनिंदा तरीके से आकलन किया गया।
याचिका के अनुसार, ट्रायल कोर्ट ने गवाहों के समर्थन वाली समग्र तस्वीर पर विचार करने के बजाय छोटी और गैर-जरूरी विसंगतियों पर अधिक ध्यान दिया। महिला पहलवानों ने यह भी दावा किया है कि फैसले में पीड़िता के व्यवहार को लेकर पुरानी रूढ़िवादी सोच को आधार बनाया गया।
अब सेशन कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।