कैब में महिलाओं की सुरक्षा होगी और मजबूत, राष्ट्रीय महिला आयोग ने जारी किए नए सुरक्षा दिशा-निर्देश

नई दिल्ली। ऐप-बेस्ड कैब से सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने सोमवार को नई गाइडलाइंस जारी करते हुए कैब एग्रीगेटर्स के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और यात्रियों की शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

इन दिशा-निर्देशों में फिजिकल पैनिक बटन, रूट से हटने पर रियल-टाइम अलर्ट, संदिग्ध या लंबे समय तक रुकने की निगरानी और एग्रीगेटर्स के लिए 24×7 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की व्यवस्था जैसे उपाय शामिल हैं।

बुकिंग से लेकर राइड खत्म होने तक सुरक्षा पर जोर

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि गाइडलाइंस का उद्देश्य बुकिंग के समय, यात्रा के दौरान और राइड पूरी होने के बाद महिलाओं की सुरक्षा और जवाबदेही से जुड़े मौजूदा उपायों को मजबूत करना है। आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इन दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए उचित कदम उठाने का अनुरोध किया है।

गाइडलाइंस में शिकायतों के निपटारे के लिए तय समयसीमा वाला सिस्टम बनाने की सिफारिश की गई है। साथ ही ड्राइवर और वाहन के वेरिफिकेशन को मजबूत करने तथा ऐप पर दिखाई गई जानकारी और वास्तविक ड्राइवर या वाहन में अंतर होने पर यात्री को बिना किसी जुर्माने के राइड कैंसिल करने का विकल्प देने की बात कही गई है।

ड्राइवर और वाहन की पहचान में गड़बड़ी पर सख्ती

NCW ने कहा है कि ड्राइवर या वाहन में किसी भी तरह का अनधिकृत बदलाव ऐप पर सही तरीके से दर्ज किया जाना चाहिए और इसे सुरक्षा से जुड़ी चिंता के रूप में देखा जाना चाहिए।

गाइडलाइंस में मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस, 2025 के संबंधित प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है। इसके तहत यात्रा करने वाले ड्राइवर की पहचान वेरिफाई करने के लिए इन-ऐप सिस्टम और ड्राइवर की साफ एवं हाई-रिजॉल्यूशन तस्वीर दिखाने पर जोर दिया गया है।

महिला ड्राइवर का विकल्प देने की सिफारिश

महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए NCW ने एग्रीगेटर्स से वेरिफाइड महिला ड्राइवरों का पूल तैयार करने की दिशा में काम करने को कहा है। उपलब्धता के आधार पर अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को ऐप के जरिए महिला ड्राइवर चुनने का विकल्प दिया जा सकता है।

देर रात की राइड के लिए अतिरिक्त निगरानी

देर रात कैब से यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए ड्राइवरों के वेरिफिकेशन और निगरानी की बेहतर व्यवस्था अपनाने पर भी जोर दिया गया है। संभावित सुरक्षा उपायों में ट्रिप शुरू होने के समय ड्राइवर की फोटो का अनिवार्य वेरिफिकेशन, ड्राइवर के नशे में होने की स्थिति से निपटने की व्यवस्था और यात्री की पसंद पर भरोसेमंद कॉन्टैक्ट को राइड की जानकारी ऑटोमैटिक शेयर करने जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

इसके अलावा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से बेहतर मॉनिटरिंग और यात्रा के अंत में सुरक्षित ड्रॉप की सुविधा उपलब्ध कराने की भी सिफारिश की गई है।

ड्राइवरों की बैकग्राउंड जांच और जेंडर-सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग जरूरी

NCW ने कैब ड्राइवरों के लिए समय-समय पर सुरक्षा और जेंडर-सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग कराने की जरूरत बताई है। साथ ही ड्राइवर को काम पर रखने से पहले और उसके बाद नियमित अंतराल पर आपराधिक रिकॉर्ड की जांच, पुलिस वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड चेक पर भी जोर दिया गया है।

आयोग की इन गाइडलाइंस का उद्देश्य ऐप आधारित परिवहन सेवाओं में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करना और किसी भी सुरक्षा संबंधी घटना की स्थिति में त्वरित निगरानी, शिकायत निवारण और कार्रवाई की व्यवस्था को मजबूत करना है।

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