फायर NOC के लिए अब 21 दिन की समयसीमा तय, देरी पर अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

जम्मू। भवन निर्माण की अनुमति के लिए फायर सेफ्टी एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) हासिल करने की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। अब अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग को आवेदन मिलने के 21 दिनों के भीतर एनओसी जारी करनी होगी। इस सेवा को जम्मू-कश्मीर लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के दायरे में शामिल किया गया है।

इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को अधिसूचना जारी की। सरकार के इस फैसले से फायर एनओसी जारी करने की प्रक्रिया में समयसीमा निर्धारित होने के साथ संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी।

संयुक्त निदेशक को सौंपी गई जिम्मेदारी

अधिसूचना के अनुसार, भवन निर्माण की अनुमति के लिए आवश्यक फायर सेफ्टी एनओसी जारी करने की जिम्मेदारी अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग के संयुक्त निदेशक को दी गई है। आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित अधिकारी को निर्धारित 21 दिनों के भीतर सेवा उपलब्ध करानी होगी।

यह व्यवस्था जम्मू-कश्मीर लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 और इससे संबंधित नियमों के प्रावधानों के तहत लागू की गई है।

शिकायत होने पर कहां करें अपील?

सरकार ने सेवा में देरी या शिकायतों के निपटारे के लिए अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति भी की है। इसके तहत अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग के महानिदेशक को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी बनाया गया है। वहीं, गृह विभाग के प्रशासनिक सचिव द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी होंगे।

यदि किसी आवेदक को तय समयसीमा के भीतर फायर एनओसी नहीं मिलती है या सेवा से संबंधित कोई शिकायत रहती है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।

पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर

सरकार की इस पहल का उद्देश्य भवन निर्माण की अनुमति के लिए जरूरी अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बनाना है। 21 दिनों की समयसीमा निर्धारित होने से आवेदकों को सेवा प्राप्त करने के लिए स्पष्ट अवधि की जानकारी मिलेगी। साथ ही, अपील की व्यवस्था से समय पर सेवा नहीं मिलने की स्थिति में शिकायत दर्ज कराने का रास्ता भी उपलब्ध रहेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना सिविल सचिवालय, श्रीनगर से जारी की गई है। नई व्यवस्था के तहत फायर सेफ्टी एनओसी के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अब निर्धारित समयसीमा और अपील प्रक्रिया के संबंध में स्पष्ट जानकारी मिलेगी।

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