रेप केस में पूर्व प्रधानमंत्री के पोते को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने लगाया 10 लाख जुर्माना

बेंगलुरु (कर्नाटक)। देशभर को झकझोर देने वाले हासन यौन शोषण कांड में विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(K) और 376(2)(N) के तहत दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। साथ ही, दोषी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना और पीड़िता को 7 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।

यह फैसला निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने सुनाया, जो इसे ऐतिहासिक बना देता है। अदालत के सवाल पर रेवन्ना ने भावुक होते हुए कहा कि उसने एक सांसद के तौर पर अच्छा काम किया है और उसे फंसाया गया है।

यह मामला रेवन्ना परिवार की घरेलू महिला कर्मी के यौन शोषण से जुड़ा है, जिसमें प्रज्वल ने घिनौने कृत्य को अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया था। SIT जांच में सामने आया कि 2021 में पीड़िता के साथ दो बार बलात्कार हुआ— एक बार हासन के गन्निकाडा गेस्ट हाउस में और दूसरी बार बेंगलुरु के आवास पर।

SIT की चार्जशीट में 113 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। प्रज्वल रेवन्ना पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े 2000 से अधिक वीडियो क्लिप ऑनलाइन लीक करने के भी आरोप हैं, जिनमें से यह पहला मामला है जिसमें सजा सुनाई गई है।

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