CG में मांस-मटन बिक्री पर 5 दिन का बैन, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

रायपुर नगर निगम क्षेत्र में अब पांच प्रमुख धार्मिक एवं राष्ट्रीय अवसरों पर मांस-मटन की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के तहत महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है।

प्रतिबंध की तारीखें:नगर निगम रायपुर द्वारा जिन दिनों मांस-मटन की बिक्री पर रोक लगाई गई है, वे निम्नलिखित हैं:

15 अगस्त 2025 – स्वतंत्रता दिवस

16 अगस्त 2025 – श्रीकृष्ण जन्माष्टमी19 अगस्त 2025 – पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस

26 अगस्त 2025 – श्रीगणेश चतुर्थी

27 अगस्त 2025 – पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस

इन दिनों नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित सभी पशुवध गृहों (Slaughterhouses) एवं मांस-मटन विक्रय की दुकानों को पूर्ण रूप से बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

कार्रवाई की चेतावनी:स्वास्थ्य अधिकारी प्रीति सिंह के मुताबिक, आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन होटलों या दुकानों में इन पर्वों के दौरान मांस-मटन की बिक्री होती पाई गई, वहां जब्ती की कार्रवाई की जाएगी और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ यथोचित कानूनी कदम भी उठाए जाएंगे।

निरीक्षण व्यवस्था:नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में निरंतर निगरानी करेंगे ताकि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

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