CG : अनुपस्थित एनएचएम कर्मियों पर शासन सख्त, लागू होगा “काम नहीं तो वेतन नहीं” नियम

रायपुर | छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अधिकारियों और कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा आदेश जारी किया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने वालों पर “काम नहीं तो वेतन नहीं” का सिद्धांत लागू होगा।

जारी आदेश में सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (CMHO) को निर्देशित किया गया है कि इस माह जिन अधिकारी-कर्मचारियों ने कार्यदिवसों में उपस्थिति नहीं दी है, उनके अनुपस्थित दिवस का वेतन आहरित नहीं किया जाए। साथ ही, 18 अगस्त 2025 से लगातार अनुपस्थित पाए जा रहे एनएचएम कर्मियों की जानकारी तत्काल राज्य कार्यालय को भेजने को कहा गया है।

निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी अनुपस्थित अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। नोटिस में यह उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि यदि वे आगे भी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सेवा से पृथक करने तक की कार्रवाई शामिल हो सकती है।

गौरतलब है कि एनएचएम द्वारा पूर्व में भी आदेश जारी करने के बावजूद कई जिलों में अधिकारी-कर्मचारी कार्यालयों में उपस्थित नहीं हो रहे थे। इस स्थिति को शासन ने “लोक हित के विरुद्ध और पूर्णतः अनुचित” मानते हुए यह सख्त निर्णय लिया है।

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