भिलाई।दिनांक 22 सितंबर से प्रारंभ नवरात्रि को दृष्टिगत रखते हुये विजय अग्रवाल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला दुर्ग के निर्देशानुसार पुलिस कण्ट्रोल रूम, में सुखनंदन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर द्वारा दुर्ग दुर्गोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष सदस्यों की बैठक ली गयी। बैठक में, आयोजन के लिये नियमानुसार संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त किये जाने,
ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय व्दारा दिये गये निर्देशों का पालन करने, रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी स्थिति में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करने, डीजे का उपयोग नहीं करने, पण्डाल एवं वाहन पार्किंग स्थल पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरा लगाने, प्रतिमा एवं पण्डाल की सुरक्षा की सम्पूर्ण जवाबदारी आयोजन समिति को लेने निर्देश दिए गए।
पण्डाल में प्रत्येक रात्रि में अनिवार्य रूप से वालेण्टियर नियुक्त करने, आयोजन स्थल पर 24 घण्टे पर्याप्त वालेण्टियर रखने, वालेण्टियर नहीं रखने एवं किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित होने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदारी आयोजकों की होगी।
प्रत्येक वालेण्टियर का सत्यापन कराये जाने, आयोजन समिति के अध्यक्ष सदस्य एवं वालेण्टियर की सूची संबंधित थाना चौकी को उपलब्ध कराये जाने, पृथक से वाहन पार्किंग की व्यवस्था कर पार्किंग शुल्क न लेने समझाइश दी गई।