लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सरकार ने एक अहम और राहत भरा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वर्ष 2025 में प्रस्तावित पुलिस सीधी भर्ती के तहत आयु सीमा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है, जिससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा।
शासनादेश जारी, 32,679 पदों पर लागू होगा निर्णय
इस संबंध में शासन ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। यह आयु छूट पुलिस विभाग में कुल 32,679 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती पर लागू होगी। इसके अंतर्गत आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएसी/सशस्त्र पुलिस, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर जैसे पद शामिल हैं। खास बात यह है कि यह छूट सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को एक बार के लिए प्रदान की जाएगी।
आयु सीमा बाधा से बाहर हो रहे युवाओं को मिलेगा मौका
सरकार का यह फैसला उन युवाओं के लिए राहत लेकर आया है, जो अब तक केवल आयु सीमा के कारण भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं ले पा रहे थे। यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती हेतु आयु सीमा में शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के प्रावधानों के तहत लिया गया है और इसे 5 जनवरी 2026 को जारी आदेश के माध्यम से प्रभावी किया गया है।
युवाओं के हित में संवेदनशील फैसला
सरकार का मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को न्यायसंगत अवसर देना उसकी प्राथमिकता है। इसी सोच के तहत यह निर्णय लिया गया, ताकि रोजगार के अवसरों का दायरा बढ़ाया जा सके और युवाओं की मेहनत व्यर्थ न जाए।
नीति के केंद्र में युवा भविष्य
पुलिस भर्ती में आयु सीमा को लेकर लिया गया यह कदम साफ तौर पर यह दर्शाता है कि योगी सरकार की नीतियों में युवाओं का भविष्य सर्वोपरि है। प्रशासनिक फैसलों में संवेदनशीलता और व्यावहारिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए सरकार युवाओं की उम्मीदों को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है।