गौतम गंभीर को बड़ी राहत: दिल्ली हाईकोर्ट ने आपराधिक मामला किया खारिज

नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर को बड़ी कानूनी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी के दौरान दवाओं के कथित ‘अवैध भंडारण और वितरण’ को लेकर गंभीर और उनकी फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया है।

कोविड की दूसरी लहर के समय गंभीर पर आरोप था कि उन्होंने फैबीफ्लू (Fabiflu) जैसी दवाओं का बड़े पैमाने पर संग्रह कर उन्हें वितरित किया था, जिसे लेकर शिकायत दर्ज की गई थी। हालांकि अदालत ने स्पष्ट कहा कि दर्ज शिकायत में आपराधिक कार्रवाई को लेकर पर्याप्त आधार नहीं है।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद गंभीर के खिलाफ यह पूरा मामला खत्म हो गया है। इस निर्णय को उनके लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि महामारी काल की इस शिकायत ने लंबे समय तक राजनीतिक और कानूनी विवाद को जन्म दिया था।

कोर्ट के आदेश के बाद गंभीर की ओर से कहा गया है कि उन्होंने महामारी के दौरान सिर्फ जरूरतमंदों की मदद की और अदालत का फैसला सच की जीत है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *