बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला: शिल्पा शेट्टी विदेश जाने से पहले जमा करें 60 करोड़..

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि दंपति विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले 60 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे।

शिल्पा और राज कुंद्रा ने अमेरिका के लॉस एंजेलिस समेत कुछ अन्य देशों की यात्रा की अनुमति अदालत से मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि उनकी यात्रा पर कोई पूर्ण रोक नहीं है, लेकिन पहले उन्हें कारोबारी दीपक कोठारी को बकाया राशि चुकानी होगी। कोठारी का आरोप है कि दंपति ने व्यापारिक निवेश के नाम पर उनसे 60 करोड़ रुपये लिए थे, जिन्हें वापस नहीं किया गया और निजी खर्चों में इस्तेमाल किया गया।

इससे पहले, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने शिल्पा शेट्टी के घर जाकर करीब पांच घंटे तक पूछताछ की थी। इस दौरान एजेंसी ने कई दस्तावेजों की जाँच की। शिल्पा ने जांच में पूरा सहयोग किया और कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित सभी कागज़ात सौंप दिए।

सूत्रों के अनुसार, राज कुंद्रा पहले से ही विदेश जाने पर रोक के तहत हैं, क्योंकि उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है। हाईकोर्ट के ताज़ा आदेश के बाद, दोनों तभी विदेश जा सकते हैं जब अदालत में 60 करोड़ रुपये जमा कराए जाएं। मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में राज कुंद्रा से दोबारा पूछताछ होने की संभावना है।

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