ED केस में चैतन्य बघेल को जमानत, शराब घोटाले पर जारी है जांच

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को अदालत ने जमानत दे दी है। लंबे समय से न्यायिक हिरासत में बंद चैतन्य बघेल को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है।

जानकारी के मुताबिक, ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था। एजेंसी का आरोप है कि वे शराब घोटाले से जुड़े अवैध धन के लेन-देन में शामिल रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद से वे जेल में थे और लगातार अदालत में जमानत की मांग कर रहे थे।

इससे पहले चैतन्य बघेल और उनके पिता भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ईडी और सीबीआई की जांच प्रक्रिया और अधिकारों पर सवाल उठाए थे। हालांकि शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें हाईकोर्ट में जाने की सलाह दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि यदि पीएमएलए कानून या ईडी की कार्रवाई को चुनौती देनी है तो उसके लिए अलग याचिका दाखिल करनी होगी।

गौर करने वाली बात यह है कि ईडी की कार्रवाई के दौरान 18 जुलाई को भिलाई स्थित बघेल निवास पर छापेमारी हुई थी और उसी दिन चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया गया था, जो संयोग से उनका जन्मदिन भी था। इस गिरफ्तारी को लेकर प्रदेश की राजनीति में काफी हलचल मची थी।

हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब चैतन्य बघेल के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं, ईडी की ओर से मामले की जांच आगे भी जारी रहने की बात कही गई है।

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