छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षक भर्ती विवाद में राज्य सरकार और व्यापम को जारी किया नोटिस

बिलासपुर। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की चयन प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और व्यापम (व्यवसायिक परीक्षा मंडल) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों से तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।

यह मामला तब प्रकाश में आया जब 10 अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की। याचिका में आरोप लगाया गया कि भर्ती नियम 2007 का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण योग्य उम्मीदवारों को चयन से वंचित किया गया।

हाईकोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई में जस्टिस पी.पी. साहू की सिंगल बेंच ने शासन और व्यापम को नोटिस जारी कर मामले में जवाब तलब किया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, पुलिस आरक्षक पदों के लिए कुल 5,967 रिक्तियां थीं, लेकिन चयन सूची में केवल 2,500 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए।

अभ्यर्थियों का कहना है कि नियमों के अनुसार पूरी भर्ती प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जिससे कई योग्य उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिल सका। अब हाईकोर्ट के नोटिस के बाद ही राज्य सरकार और व्यापम की प्रतिक्रिया के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

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