रायपुर: नगर निगम ने 18 और 19 दिसंबर को शहर में मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्णय लिया है। यह प्रतिबंध गुरु घासीदास जयंती (18 दिसंबर) और संत तारण तरण जयंती (19 दिसंबर) के अवसर पर महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लागू किया गया है।
निगम ने निर्देश दिए हैं कि निगम क्षेत्र में स्थित सभी मांस-मटन की दुकानें और पशु वध गृह इन दोनों दिनों बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार की बिक्री करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी करने और प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, होटलों और रेस्टोरेंट में मांसाहारी व्यंजन परोसने पर भी रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सामान जब्त करने और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
महापौर मीनल चौबे ने कहा कि धार्मिक पर्वों की गरिमा बनाए रखने के लिए यह आदेश आवश्यक है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ निगम सख्ती से कार्रवाई करेगा।