जमीन घोटाला केस: पूर्व PM शेख हसीना को न्यायालय का बड़ा झटका, भांजी भी दोषी

ढाका : बांग्लादेश की राजनीति में हलचल के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी भांजी व ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीक के खिलाफ एक बड़ा कानूनी निर्णय सामने आया है। ढाका की एक विशेष अदालत ने दोनों को जमीन आवंटन से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

रिकॉर्ड के अनुसार, यह मामला ऐसे समय का है जब शेख हसीना देश की प्रधानमंत्री थीं। आरोप था कि उन्होंने सरकारी नियमों को नज़रअंदाज़ करते हुए अपने परिवार के सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष भूखंडों का आवंटन करवाया।

अदालत ने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि उच्च पद पर रहते हुए शेख हसीना ने सरकारी अधिकारों का अनुचित प्रयोग किया और भूमि आवंटन की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं कीं। कोर्ट के मुताबिक, यह लाभ उन लोगों को दिया गया जिनका चयन नियमानुसार नहीं होना चाहिए था, और यह आचरण सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है।

जांच एजेंसियों ने पाया कि ढाका के प्रतिष्ठित ‘पुरबचल’ क्षेत्र के सेक्टर-27, जिसे राजनयिक आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित माना जाता है, में कुल छह मूल्यवान भूखंड ऐसे लोगों को आवंटित किए गए, जिनका चयन प्रक्रिया से कोई औपचारिक संबंध नहीं था।

मामले में यह भी सामने आया कि इन भूखंडों को जिस परिवार के सदस्यों के नाम पर आवंटित किया गया, उनमें शेख हसीना के बेटे साजीब वाजेद जॉय, बेटी साइमा वाजेद, उनकी बहन शेख रेहाना, और भांजी ट्यूलिप सिद्दीक शामिल थे। जांच रिपोर्ट के अनुसार, इस संपूर्ण प्रक्रिया ने भूमि आवंटन संबंधी 1969 के नियमों का उल्लंघन किया।

अदालत के इस निर्णय के बाद न केवल बांग्लादेश की राजनीति में नए समीकरण उभर रहे हैं, बल्कि ट्यूलिप सिद्दीक की अंतरराष्ट्रीय साख पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि उनका नाम अब आधिकारिक रूप से इस मामले से जुड़ गया है।

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