
प्रयागराज। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से खेलने वाले तेज गेंदबाज यश दयाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से यौन उत्पीड़न के एक मामले में बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत ने इस मामले में एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता (पीड़िता) को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए तलब किया है।
क्या है मामला?
यह मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें पीड़िता ने यश दयाल पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। यश दयाल के अधिवक्ता गौरव त्रिपाठी ने बताया कि मामले की सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अनिल कुमार की डिवीजन बेंच में हुई। वकील के अनुसार, अदालत में लंबी बहस के बाद कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर कोई दंडात्मक कार्रवाई उचित नहीं है, और गिरफ्तारी पर रोक लगाई।
एफआईआर पर सवाल, ब्लैकमेलिंग का आरोप
यश दयाल ने अपनी याचिका में राज्य सरकार, इंदिरापुरम थाना प्रभारी और पीड़िता को पक्षकार बनाते हुए एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। साथ ही, उन्होंने पीड़िता पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए उस पर भी मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। कोर्ट ने अब पीड़िता को नोटिस भेजकर सुनवाई में उपस्थित होने का आदेश दिया है, जिसके बाद यह तय होगा कि एफआईआर रद्द होगी या नहीं।
क्रिकेट करियर पर नजर
यश दयाल ने आईपीएल-2025 में RCB की ओर से 15 मुकाबलों में 9.59 की इकोनॉमी रेट से 13 विकेट चटकाए थे। अब तक वे 43 आईपीएल मैचों में 41 विकेट ले चुके हैं। उन्हें पिछले साल बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया था, हालांकि वे इंटरनेशनल डेब्यू नहीं कर सके।
हाईकोर्ट से मिली यह राहत यश दयाल के लिए बड़ी कानूनी सफलता मानी जा रही है, लेकिन मामले की आगामी सुनवाई में कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर बनी रहेगी।