रायपुर। केन्द्रीय जेल रायपुर में एक गंभीर सुरक्षा उल्लंघन के चलते शोएब ढेबर पिता अनवर ढेबर को आगामी तीन माह तक सभी प्रकार की मुलाकातों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उस घटना के बाद की गई, जब शोएब ढेबर ने जेल अधिकारियों की अनुमति के बिना जबरन मुलाकात कक्ष में प्रवेश कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की।

जेल अधीक्षक द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि यह घटना अधिवक्ता मुलाकात के दौरान घटी, जब संबंधित अधिकारियों द्वारा स्पष्ट रूप से मना किए जाने के बावजूद शोएब ढेबर ने जबरन कक्ष में प्रवेश किया। इससे जेल की सुरक्षा और संचालन व्यवस्था बाधित हुई। इस मामले की जांच उप जेल अधीक्षक एम.एन. प्रधान द्वारा की गई, जिनकी रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि शोएब का आचरण नियमों के विरुद्ध और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने वाला था।
उक्त रिपोर्ट के आधार पर जेल नियमावली के नियम 690 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जेल अधीक्षक ने शोएब ढेबर पर सख्त कार्रवाई करते हुए तीन माह के लिए किसी भी बंदी से किसी भी प्रकार की मुलाकात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
जेल अधीक्षक ने यह भी स्पष्ट किया कि जेल परिसर की सुरक्षा, अनुशासन और शासकीय कार्यों की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इस प्रकार के कृत्यों को गंभीरता से लिया जाएगा और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सख्त कदम उठाए जाएंगे।