जयपुर। राजस्थान में आवारा कुत्तों के काटने और पशुओं से जुड़ी बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए हाईकोर्ट ने कड़ा कदम उठाया है। सोमवार को स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के नगर निकायों को आदेश दिया कि वे तत्काल प्रभाव से शहर की सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों और अन्य पशुओं को हटाएं।
अदालत ने निर्देश दिया कि इस कार्रवाई के दौरान जानवरों को न्यूनतम शारीरिक नुकसान पहुंचे और पूरी प्रक्रिया मानवीय तरीके से की जाए। साथ ही, कोर्ट ने साफ चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति नगर निगम के कर्मचारियों को इस कार्य में बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगम अधिकारियों को ऐसे मामलों में FIR दर्ज करने सहित सभी आवश्यक कदम उठाने की पूरी छूट दी गई है।
यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद आया है, जिसमें दिल्ली-NCR, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में कुत्तों के काटने की घटनाओं को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया गया था।
प्रदेश में लंबे समय से नागरिक आवारा जानवरों के आतंक से परेशान थे और कई बार शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। अब हाईकोर्ट के इस आदेश से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।