दहेज हत्या मे पति को 10 साल, सास, ससुर को 7-7 साल की सजा

गाजीपुर जिला एवं सत्र न्यायधीश के जनपद न्यायाधीश धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति को 10 वर्ष, सास, ससुर को 7-7 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा गुरूवार को सुनायी है। इसकी जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने बताया कि मृतका के भाई निरंजन कश्यप रानीपुर मऊ ने अपने तहरीर में बताया कि वर्ष 2020 मंे उसके बहन सोनी कश्यप की शादी संदीप कश्यप से हिन्दू रीत रिवाज के साथ हुई।

 शादी के बाद दो लाख रूपये व मोटरसाइकिल व फ्रिज के नाम पर पति संदीप कश्यप, ससुर किशुन कश्यप, सांस बसन्ती देवी, ननद सोनम अलीपुर मदरा थाना भुड़कुडा गाजीपुन ने, कई बार मारा पीटा गया। जिसमे कई बार पंचो ने पंचायत भी किया और पंचायत के आधार पर  मृतक सोनी अपने ससुराल गयी। घटना 13 सितम्बर 2024 को उसी गांव के लड़की ने तहरीरकर्ता निरंजन को सोनी कश्यप के मौत की सूचना दिया।

 मृतक के भाई घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा उसकी बहन सोनी कश्यप की हत्या कर फांसी से लटका पाया। जिसकी तहरीर थाना भुड़कुडा मे दी  गयी और 14 सितम्बर 2024 को दहेज हत्या मेे मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र जनपद न्यायाधीश के अदालत में पेश किया गया।

जिसमे डीजीसी ने अभियोजन के पक्ष से कुल 8 आठ गवाह पेश किये जिसमे अदालत ने गुण दोष के आधार पर अभियुक्त संदीप कश्यप को 80(2) बीएनएस में 10वर्ष सश्रम कारावास व श्रीकुसुम कश्यप बसन्ती देवी सांस को 7 वर्ष की सश्रम कारावास से दण्डित किया है। तीन तीन हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

अभियुक्त संदीप कश्यप, श्रीकुसुम बसती देवी को आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 3/4 डीपी एक्ट के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। सभी सजाएं साथ चलेगी।

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