लोकतंत्र प्रहरी/ छत्तीसगढ़/ भिलाई में करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर लोगों से 10 से 12 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। स्मृति नगर पुलिस ने गिरोह के मुख्य आरोपी स्नेहांशु, उसकी पत्नी सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शनिवार को एएसपी सुखनंदन राठौर ने मीडिया के सामने ठगी का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने भिलाई के सूर्या मॉल और यूनिक इन्वेस्टमेंट साल्यूशन कार्यालय सुपेला में दो फर्जी फर्म निशा बिजनेस कन्सलटेंट प्रायवेट लिमिटेड बनाकर उसके माध्यम से लोगों से धोखाधड़ी को अंजाम देते थे।

आरोपी गिरोह शेयर मार्केट में निवेश और एक वर्ष में रकम दोगुना करने का लालच देते थे।इस काम में निवेश के लिए नियुक्त कन्सलटेंट को भी 10-15 प्रतिशत कमीशन देकर उनके जरिए निवेश कराते थे। लेकिन,शेयर बाजार में निवेश न कर आरोपीगण द्वारा मनी रोलिंग कर धोखाधड़ी किया जा रहा था। आरोपीगण निवेशकों को विश्वास दिलाने निवेश संबंधी फर्जी दस्तावेज,कम्यूटर के माध्यम से तैयार कर ग्राहकों को देते थे। पुलिस द्वारा अब तक लगभग 10से12 करोड़ के रकम फर्जीवाड़ा संबंधी साक्ष्य एवं दस्तावेज बरामद किया गया है।
पुलिस ने बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपी स्नेहांशु नामदेव, उसकी पत्नी डाली नामदेव, सेल्स एक्जीक्यूटिव निशा मानिकपुरी, धातरी कोसरे और शुभम गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। और आरोपियों के कब्जे से धोखाधड़ी की रकम से खरीदे गए हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल, टाटा कर्व कार सहित अन्य वाहन, जेवरात, चल अचल संपत्ति संबंधी दस्तावेज, नगदी रकम सहित बड़ी मात्रा में बैंक दस्तावेज और संधारित लेन देने संबंधी रजिस्टर, कम्यूटर, लैपटाप, सहित अन्य महंगे मोबाइल कीमती लगभग 1 करोड़ रुपए जब्त किया गया है।
पुलिस ने बताया कि इस मामले में पीड़ित करण शर्मा ने स्मृति नगर चौकी, थाना सुपेला में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया था कि स्नेहांशु नामदेव, उसकी पत्नी डाली नामदेव, निशा मानिकपुरी, धातरी कोसरे, सूर्या माल जुनवानी में निशा बिजनेस कन्सलटेंट प्रायवेट लिमिटेड एवं यूनिक इन्वेस्टमेंट साल्यूशन कार्यालय सुपेला चौक नामक कंपनी खोले हैं। और शेयर मार्केट में निवेश के नाम से 20 से 40 प्रतिशत का लाभ होने का लालच देकर उससे एवं उसके अन्य साथियों से लगभग 66 लाख 47 हजार की धोखाधड़ी की गई है। पीड़ित की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 318(4), 61(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।