बेंगलुरु। कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव पर सोने की तस्करी मामले में राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने बड़ी कार्रवाई की है। DRI ने रान्या राव पर 102 करोड़ रुपये का भारी-भरकम जुर्माना ठोका है। इतना ही नहीं, इस केस में शामिल होटल व्यवसायी और ज्वैलर्स पर भी करोड़ों रुपये का दंड लगाया गया है।
एयरपोर्ट पर 14.8 किलो सोना बरामद
3 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रान्या राव को दुबई से लौटते वक्त पकड़ा गया था। उनके पास से 14.8 किलो सोना बरामद हुआ। इसी के बाद DRI ने पूरे मामले की जांच शुरू की।
11 हजार पन्नों का नोटिस
सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को DRI अधिकारियों ने बेंगलुरु सेंट्रल जेल जाकर रान्या राव समेत सभी आरोपियों को 250 पन्नों का नोटिस और 2500 पन्नों का अटैचमेंट सौंपा। कुल मिलाकर इस केस से जुड़े 11 हजार पन्नों के दस्तावेज दिए गए हैं।
मामले में और भी आरोपी
रान्या राव के अलावा होटल व्यवसायी तरुण कोंडाराजू पर 63 करोड़ रुपये और ज्वैलर्स साहिल सकरिया जैन व भरत कुमार जैन पर 56-56 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
क्यों है चर्चा में मामला?
यह मामला इसलिए और सुर्खियों में है क्योंकि रान्या राव कन्नड़ फिल्मों में काम करने के साथ-साथ डीजीपी रैंक के अधिकारी के. रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं।
कोर्ट में चल रहा केस
जुलाई में रान्या राव को COFEPOSA (Conservation Of Foreign Exchange And Prevention Of Smuggling Activities Act) के तहत एक साल की सजा सुनाई गई थी। यह मामला फिलहाल हाईकोर्ट में लंबित है और अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।
नतीजा यह कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस पर हुआ यह ऐक्शन तस्करी मामलों में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में गिना जा रहा है।