लेह : लेह जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर अफवाह, फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए सख्त आदेश जारी किया है। जिला मजिस्ट्रेट रोमिल सिंह डोंक ने कहा कि झूठी खबरें और अफवाहें कानून-व्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए इन पर तत्काल नियंत्रण आवश्यक है।
आदेश के तहत लेह जिले में कोई भी व्यक्ति किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरें, अफवाहें या अपुष्ट सूचनाएं साझा, प्रसारित या फॉरवर्ड नहीं कर सकेगा। सोशल मीडिया ग्रुप एडमिनों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने ग्रुप में साझा किए जाने वाले कंटेंट की निगरानी करें और किसी भी भ्रामक या गलत संदेश को तुरंत हटाएं। इसके अलावा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में “एडमिन ओनली मोड” सक्रिय करने का भी आदेश दिया गया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फेक न्यूज या अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और यह कार्रवाई प्रासंगिक कानूनों के तहत की जाएगी। यह आदेश जनसुरक्षा और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है और इसे दो महीने तक या अगले आदेश तक लागू रखा जाएगा।
तीन सप्ताह तक जारी इंटरनेट प्रतिबंधों के बाद प्रशासन ने गुरुवार को इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी हैं। अब स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक परिवहन और अन्य नागरिक सेवाएं भी सुचारू रूप से चल रही हैं।
लेह प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं का प्रसार रोकने के लिए निगरानी कड़ी रहे और किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था भंग करने की कोशिश बर्दाश्त न की जाए।