सरकारी अस्पतालों से अब निजी सेंटरों में सीधे नहीं भेजे जा सकेंगे मरीज

  • आयुष्मान कार्ड स्वीकार न करने वाले अस्पतालों पर होगी बड़ी कार्यवाही

अम्बिकापुर |  सरगुजा संभाग में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, डॉ. अनिल कुमार शुक्ला ने संभाग के सभी स्वास्थ्य केंद्रों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद मरीजों को निजी अस्पतालों में रेफर (Refer) करना अब बंद करना होगा।

रेफरल की निर्धारित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य:

डॉ. शुक्ला ने स्पष्ट किया है कि मरीजों को रेफर करने के लिए पहले से ही एक निश्चित श्रृंखला (Chain) निर्धारित है। इसके तहत मरीज को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) से जिला अस्पताल और वहां से मेडिकल कॉलेज भेजा जाना चाहिए। आवश्यक सुविधाएं होने के बावजूद मरीजों को निजी संस्थानों में भेजना नियमों के विरुद्ध है और इस पर रोक लगाई गई है।

अस्पताल परिसर से हटेंगी निजी एम्बुलेंस:

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई शासकीय अस्पतालों के बाहर खड़ी निजी एम्बुलेंस के संचालक मरीजों के परिजनों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिससे परिसर में विवाद की स्थिति बनती है। अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी सरकारी अस्पताल परिसर के भीतर कोई भी निजी एम्बुलेंस खड़ी न रहे।

आयुष्मान कार्ड से इलाज में आनाकानी करने वाले अस्पतालों पर होगी सख्त कार्यवाही:

प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कई निजी अस्पताल नर्सिंग होम एक्ट और आयुष्मान योजना के तहत पंजीकृत होने के बावजूद कार्ड के माध्यम से इलाज करने से परहेज कर रहे हैं। डॉ. शुक्ला ने ऐसे निजी चिकित्सा संस्थानों को चिन्हांकित करने और नर्सिंग होम एक्ट-2013 के प्रावधानों के तहत उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

जिले के अधिकारियों को निर्देश:

संभागीय संयुक्त संचालक ने संभाग के अधीनस्थ अधिकारियों को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा है। साथ ही, सभी निजी अस्पतालों की बैठक आयोजित कर उन्हें इन नियमों का पालन करने की सख्त चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

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