इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन 15 सितंबर, विभाग ने बढ़ाने की खबरों को बताया फर्जी

नई दिल्ली। आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि सोमवार को समाप्त हो जाएगी। आयकर विभाग के अनुमान के अनुसार, अंतिम दिन लगभग एक करोड़ करदाता रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

इनकम टैक्स विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 14 सितंबर तक 6.69 करोड़ आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 6.03 करोड़ का वेरिफिकेशन हो चुका है और 4 करोड़ से अधिक आईटीआर प्रोसेस किए जा चुके हैं।

आईटीआर फाइलिंग का बढ़ता रुझान
पिछले साल की तुलना में इस साल आईटीआर फाइलिंग में और इजाफा देखने को मिल सकता है। 2023-24 में कुल 6.77 करोड़ रिटर्न, 2022-23 में 5.82 करोड़ और 2021-22 में 5.77 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस साल यह संख्या 7.8 करोड़ तक पहुंच सकती है।

डेडलाइन और चुनौतियां
टैक्स पेशेवरों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कहना है कि इस साल एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा करने की अंतिम तिथि भी 15 सितंबर होने से करदाताओं और प्रोफेशनल्स पर दोहरा दबाव है। हालांकि विभाग का कहना है कि पोर्टल स्थिर है और ज्यादातर समस्याएं यूजर्स की ओर से ब्राउज़र सेटिंग्स की वजह से हो रही हैं।

तिथि आगे बढ़ाने की खबरें फर्जी
आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 ही है। आयकर विभाग ने 30 सितंबर तक डेडलाइन बढ़ाने की खबरों को अफवाह बताते हुए खारिज किया है और करदाताओं से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करें।

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