ट्रेन में भी लागू होगा प्लेन जैसा नियम, एक्स्ट्रा लगेज पर बढ़ेगा शुल्क; रेल मंत्री का बड़ा ऐलान

नई दिल्ली। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने सामान ढोने के नियमों को लेकर सख्ती का संकेत दिया है। अब रेल सफर के दौरान निर्धारित सीमा से ज्यादा वजन का सामान साथ रखने पर यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ेगा। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था हवाई यात्रा में लागू लगेज नियमों की तर्ज पर लागू की जा रही है।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लिखित उत्तर के माध्यम से यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेलवे में पहले से ही विभिन्न श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सामान ले जाने की अधिकतम सीमा तय है, लेकिन अब तय सीमा से अधिक सामान पर शुल्क वसूली को लेकर नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि यात्री अपने कोच में केवल निर्धारित वजन तक ही सामान निःशुल्क ले जा सकेंगे। इससे अधिक वजन का सामान ले जाने की स्थिति में अतिरिक्त भुगतान अनिवार्य होगा।

कोच श्रेणी के अनुसार लगेज सीमा इस प्रकार है—

  • सेकंड क्लास: यात्री 35 किलोग्राम तक सामान बिना शुल्क ले जा सकते हैं। विशेष आवश्यकता होने पर शुल्क देकर 70 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति होगी।
  • स्लीपर क्लास: इस श्रेणी में 40 किलोग्राम तक सामान निःशुल्क ले जाने की सुविधा है। निर्धारित शुल्क अदा कर यात्री 80 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं।
  • एसी 3 टियर और चेयर कार: इन श्रेणियों में अधिकतम 40 किलोग्राम तक ही सामान ले जाने की अनुमति है, इससे अधिक वजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

रेलवे के इस कदम का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और ट्रेनों में अव्यवस्था को कम करना बताया गया है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा से पहले अपने सामान की योजना बनाएं, ताकि अतिरिक्त शुल्क या असुविधा से बचा जा सके।

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