ट्रेन के एसी कोच में ठंडी हवा नहीं मिलने पर रेलवे को देना होगा 20 हजार रुपये मुआवजा

दुर्ग। कोरबा-यशवंतपुर एक्सप्रेस के एसी कोच में खराब एसी के कारण यात्री को गर्मी में सफर करना पड़ा, जिसका खामियाजा अब रेलवे को भुगतना पड़ेगा। जिला उपभोक्ता आयोग दुर्ग ने मामले में सुनवाई करते हुए परिवादी कुलदीप दुबे के पक्ष में फैसला सुनाया और रेलवे को 20 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के साथ 6% वार्षिक ब्याज अदा करने का आदेश दिया।

मामला 30 मई 2019 का है, जब सेक्टर-7, भिलाई निवासी कुलदीप दुबे अपनी पत्नी और बच्ची के इलाज के लिए कोरबा-यशवंतपुर एक्सप्रेस के एसी कोच ‘बी’ में यात्रा कर रहे थे। सफर के दौरान एसी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था, जिससे कोच में भीषण गर्मी हो रही थी। कुलदीप ने इसकी शिकायत ट्रेन के टीटी और रेल प्रबंधन से की, लेकिन यात्रा के अंत तक कोई निराकरण नहीं हुआ।

गर्मी और असुविधा से परेशान होकर कुलदीप दुबे ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष संतोष कुमार एवं सदस्य संध्या बाजपेयी व नील दिश ने माना कि रेलवे सेवा में लापरवाही हुई है, जिससे यात्रियों को मानसिक और शारीरिक कष्ट झेलना पड़ा।

आयोग ने रायपुर रेलवे डिवीजन और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर को आदेश दिया कि वे 30 दिन के भीतर कुलदीप दुबे को 20 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और उस पर 6% ब्याज का भुगतान करें।

फैसला यह संदेश देता है कि यात्रियों की सुविधा और शिकायतों को रेलवे को गंभीरता से लेना होगा।

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