रायपुर निगम का आदेश: महावीर निर्वाण दिवस पर मांस-मटन की बिक्री पर रोक

रायपुर। 21 अक्टूबर 2025 को महावीर निर्वाण दिवस के अवसर पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में सभी मांस और मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के अनुसार, रायपुर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किया है।

सभी दुकानें और वध गृह बंद रहेंगे
रायपुर नगर निगम की स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणिग्रही ने बताया कि इस दिन निगम क्षेत्र के भीतर स्थित सभी मांस-मटन की दुकानें और पशु वध गृह पूरी तरह बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस दिन मांस-मटन की बिक्री पर सख्त रोक रहेगी और किसी भी प्रकार की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

महापौर के निर्देश पर कड़ी निगरानी
महापौर मीनल चौबे के आदेश के तहत निगम प्रशासन ने जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में दुकानों और होटलों की सतत निगरानी करें।

उल्लंघन पर जब्ती और कानूनी कार्रवाई
यदि कोई दुकान या होटल आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उनके खिलाफ तुरंत जब्ती कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रशासन कानूनी कदम उठाने में भी कोई कोताही नहीं बरतेगा। अधिकारीयों ने कहा कि धार्मिक आस्था और परंपरा के सम्मान में इस दिन पूरी तरह नियमों का पालन करवाया जाएगा।

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