31 मार्च तक टैक्स जमा नहीं किया तो संपत्ति होगी सील, प्रशासन की सख्त चेतावनी

रायपुर: राजधानी रायपुर में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को लेकर नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाया है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले बकाया टैक्स की वसूली के लिए प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि तय समय सीमा तक टैक्स जमा नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम के अनुसार, संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। इस तारीख तक टैक्स नहीं चुकाने वाले बकायेदारों की संपत्तियों को सील किया जा सकता है। इसके अलावा, बकाया कर राशि पर 17 प्रतिशत सरचार्ज भी लगाया जाएगा।

अधिकारियों का कहना है कि शहर में विकास कार्यों के लिए राजस्व की आवश्यकता होती है, लेकिन कई लोग लंबे समय से टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं। ऐसे बकायेदारों के खिलाफ अब किसी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

टैक्सदाताओं को राहत देने के लिए नगर निगम ने छुट्टी के दिनों में भी काउंटर खोलने का फैसला किया है। 29 मार्च (रविवार) और 31 मार्च (महावीर जयंती) को भी सभी जोन कार्यालयों में टैक्स जमा किया जा सकेगा।

इसके साथ ही नागरिक ऑनलाइन माध्यम से भी आसानी से भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए ‘मोर रायपुर’ मोबाइल ऐप और नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए घर बैठे प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे लोगों को लंबी कतारों से बचने में मदद मिलेगी।

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