
नई दिल्ली। बहुचर्चित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि फिल्म की रिलीज पर उचित आदेश पारित करना अब दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी दलीलें रखने के निर्देश दिए हैं।
फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ राजस्थान के दर्जी कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित है, जिसे लेकर कुछ संगठनों द्वारा विरोध दर्ज कराया गया था। इसे लेकर फिल्म पर प्रतिबंध की मांग की गई थी। केंद्र सरकार ने इस विवाद को ध्यान में रखते हुए एक समिति गठित की थी, जिसने फिल्म में 6 कट के बाद रिलीज की अनुमति दी है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि सक्षम प्राधिकारी की ओर से सुझाई गई कट्स के अलावा कोई भी अतिरिक्त रोक या कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) का उल्लंघन मानी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह फिल्म की सामग्री के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है और याचिकाकर्ताओं को उचित मंच (दिल्ली हाईकोर्ट) पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने की अनुमति दी गई है।
अब दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिल्म की रिलीज का रास्ता फिलहाल साफ हो गया है।