वैशाली नगर पुलिस का बड़ा एक्शन: जलाराम कैटरर्स संचालक सहित 11 जुआरी गिरफ्तार

भिलाई नगर। भिलाई नगर पुलिस ने शनिवार रात शहर के बड़े रसूखदारों पर शिकंजा कसते हुए जुआ के अड्डे पर बड़ी कार्रवाई की। मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना पर नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर के नेतृत्व में थाना वैशाली नगर एवं भिलाई नगर की संयुक्त टीम ने रामनगर जलाराम केटर्स के पीछे छापा मारकर 11 आरोपियों को ताश की पत्तियों से “काट पत्ती” नामक जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

घटना कैसे हुई

23 अगस्त की रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि रामनगर क्षेत्र में कुछ लोग ताश पत्तों से जुआ खेलकर पैसों की हारजीत का दांव लगा रहे हैं। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जैसे ही पुलिस ने घेराबंदी की, जुआरी भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को पकड़ लिया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

पकड़े गए आरोपियों में शहर के कई जाने-माने नाम शामिल हैं। पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया उनके नाम इस प्रकार हैं:

  1. गोपाल कुमार अग्रवाल, शॉप 12 जोन-2, खुर्सीपार, भिलाई
  2. प्रदीप लाया, सड़क 18 बी, स्मृति नगर
  3. अमरेश जैन, शांति नगर, सड़क नं. 03, मकान 222, वैशाली नगर
  4. बुधराम निर्मलकर, पोलसाय पारा, सत्यम बेकरी के पास, दुर्ग
  5. मनोज सिंह, ढाचा भवन, साई मंदिर के पास, जामुल
  6. पवन कुमार, ईडब्ल्यूएस 65, वैशाली नगर
  7. अनुप कुमार धौटे, आई/502, दिनदयाल कॉलोनी, खम्हरिया, स्मृति नगर
  8. शंक गेडवानी, संतराबाड़ी नाला के पास, मोहन नगर, दुर्ग
  9. विनोद अग्रवाल, मकान नं. 110, सड़क-3, शांति नगर, वैशाली नगर
  10. रोहन अग्रवाल, हाउसिंग बोर्ड, थाना जामुल
  11. राजेश नाथवानी उर्फ बंटी, केपीएस स्कूल के पास, सुंदर नगर, वैशाली नगर

क्या-क्या बरामद हुआ

आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में सामान जब्त किया। इसमें शामिल है:

  • 2,18,000/- नगद राशि
  • 10 मोबाइल फोन (विभिन्न कंपनियों के)
  • 52 पत्तियों की ताश की गड्डी

रसूखदारों पर पुलिस की सख्ती

जैसे ही पुलिस ने छापा मारा और बड़े-बड़े नाम सामने आए, थाने से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक सफेदपोशों के फोन लगातार बजते रहे। कई रसूखदार लोगों ने गिरफ्तारी रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने किसी भी एप्रोच पर ध्यान नहीं दिया और पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई की।

कानूनी कार्रवाई

आरोपियों का कृत्य छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 3(2) के तहत अपराध पाया गया। सभी आरोपियों के खिलाफ थाना वैशाली नगर में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और विवेचना शुरू कर दी गई है।

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