करूर रैली में 41 मौतें: हाईकोर्ट ने खारिज की CBI जांच, सुप्रीम कोर्ट ने किया आदेश जारी

नई दिल्ली: तमिलनाडु के करूर में अभिनेता और राजनेता विजय की राजनीतिक रैली के दौरान हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए पूर्व न्यायाधीश अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में निगरानी समिति भी गठित की है, जो पूरी जांच प्रक्रिया पर नजर रखेगी।

यह फैसला जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने सुनाया। कोर्ट ने 10 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने इस घटना की CBI जांच की मांग खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ बीजेपी नेता उमा आनंदन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने राज्य पुलिस की जांच पर अविश्वास जताते हुए स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की थी।

जानकारी के अनुसार, यह दर्दनाक घटना 27 सितंबर 2025 को करूर में हुई थी। रैली के दौरान अचानक भारी भीड़ में भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। इस हादसे ने तमिलनाडु में राजनीतिक रैलियों में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *