सभी सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य, उल्लंघन पर जुर्माना तय

जांजगीर-चांपा: जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने अब सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने सभी शासकीय अधिकारी, कर्मचारी और पुलिसकर्मियों को यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। नए आदेश के अनुसार, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है।

नियम तोड़ने पर होगी विभागीय कार्रवाई

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी यदि इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़ी लापरवाही को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

आम नागरिकों से भी अपील

प्रशासन ने जिले के नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें। बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह जान के लिए भी खतरा है।

पुलिस ने शुरू किया विशेष अभियान

सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए जांजगीर पुलिस ने जिले में सघन जांच और जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत बिना हेलमेट, तीन सवारी, तेज रफ्तार, मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग और नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिसकर्मियों पर भी समान नियम लागू

कलेक्टर ने साफ कहा है कि नियमों का पालन केवल आम जनता ही नहीं, बल्कि पुलिसकर्मियों और सरकारी अधिकारियों को भी करना होगा। अब बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाते हुए कोई भी व्यक्ति पकड़ा गया तो कार्रवाई तय है।

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